
राजस्थान। सरकार ने नई आबकारी नीति (Excise Policy 2024-2029) जारी कर दी है। इस नीति के तहत होटल बार खोलने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब होटल बार खोलने के लिए न्यूनतम 20 कमरों की अनिवार्यता को घटाकर 10 कमरे कर दिया गया है। इसके अलावा, बार लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, और यह ऑटो-अप्रूव होगा।
शराब की दुकानों की संख्या बनी रहेगी, समूह खरीद की सीमा तय: सरकार ने शराब की दुकानों की संख्या को इस साल भी नहीं बढ़ाया है। पूरे प्रदेश में 7665 दुकानों के ही लाइसेंस की नीलामी होगी। हालांकि, एक ही समूह को अधिकतम 5 दुकानों की सीमा दी गई है, जिससे बड़े कारोबारी समूह एकाधिकार न बना सकें।
होटल बार खोलने के नियमों में बदलाव, हर गली में खुलेंगे बार?:
राज लिकर वेलफेयर सोसायटी के कोषाध्यक्ष नरेश पारीक ने कहा कि नई पॉलिसी के कारण अब हर गली-मोहल्ले में होटल बार खुलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि छोटे होटल जो 10-15 कमरों के हैं, अब वे भी बार लाइसेंस ले सकेंगे, जिससे शराब की बिक्री बढ़ेगी।
फिलहाल राजस्थान में 1417 होटल और रेस्टोरेंट बार लाइसेंस के साथ संचालित हैं, लेकिन नई पॉलिसी लागू होने के बाद यह संख्या तेजी से बढ़ सकती है।
पर्यटन स्थलों के लिए सीजनल लाइसेंस का प्रावधान: पर्यटन स्थलों पर स्विस टेंट और अन्य अस्थायी संरचनाओं के लिए अब सीजनल लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पहले इन जगहों पर वार्षिक लाइसेंस लेना अनिवार्य था, जिससे पर्यटन व्यवसायियों को परेशानी होती थी।
ये सीजनल लाइसेंस जैसलमेर, रणकपुर, माउंट आबू, पुष्कर, कुंभलगढ़, जवाई, सवाई माधोपुर आदि पर्यटन स्थलों के लिए लागू होंगे।
दुकान के लाइसेंस को 4 साल तक करवा सकेंगे रिन्यू: नई नीति के तहत शराब की दुकान संचालक अपने लाइसेंस को 4 साल तक रिन्यू करवा सकेंगे। कोई भी दुकान यदि किसी संचालक द्वारा इस साल नीलामी में खरीदी जाती है, तो हर साल एक निर्धारित वृद्धि के साथ उसे रिन्यू कराने का विकल्प मिलेगा।