विवाह समारोह में केवल 100 व्यक्ति होंगे अनुमत

कोरोना पॉज़िटिव,corona possitive
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जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों में नियमित शिक्षण गतिविधियां 9 जनवरी तक रहेंगी बंद

जयपुर। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पांबदियां बढ़ा दी हैं। सोमवार से जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कक्षा एक से 8 तक के स्कूल (सरकारी और प्राइवेट) 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। बाकी जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। गृह विभाग ने नई पाबंदियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंड वालों को 100 की लिमिट से अलग रखा जाएगा। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों पर नई गाइडलाइन सोमवार से लागू होगी। स्कूलों को छोडक़र नई गाइडलाइन की बाकी पांबदियां 7 जनवरी से लागू होंगी।

शादी समारोह की पहले एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

शादी समारोह की एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। डीओआईटी के पोर्टल पर जाकर एसडीएम को ऑनलाइन सूचना देनी होगी। इसी पर अनुमति जारी होगी। बिना पहले अनुमति लिए शादी समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।

धार्मिक स्थलों पर प्रसाद, पूजा सामग्री ले जाने पर रोक

धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे लोग ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। दर्शन करने जाने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।

नाइट कफ्र्यू और मास्क पर सख्ती

सोमवार से नाइट कफ्र्यू और मास्क पर सख्ती शुरू होगी। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कफ्र्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान करने जैसी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

विदेश आने वालों की एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच, रिपोर्ट निगेटिव आने तक क्वारन्टीन रहना होगा

विदेश से आने वाले हर यात्री का एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआार टेस्ट किया जाएगां आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने तक विदेया से आने वाले हर यात्री को क्वचारन्टीन रहना होगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को होम और संस्थागत क्वारन्टीन करने के दोनों विकल्प रहेंगे

राजस्थान के बाहर के यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज अनिवार्य, नहीं तो निगेटिव रिपोर्ट आने तक क्वारन्टीन

राजस्थान के बाहर से दूसरे प्रदेशों से आने वाले हवाई और ट्रैन यात्रियों को वैक्सीन के डबल डोज का प्रमाण दिखाना होगा। अगर वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे होंगे तो ऐसे हवाई और ट्रैन यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट निगेटिव आने तक उन्हें क्वारन्टीन रहना होगा।

1 फरवरी से सब जगह बिना वैक्सीनेशन नो एंट्री

1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के लिए भी गाइडलाइन में प्रावधान होगा। फरवरी से किसी भी सरकारी दफ्तर, बाजार, पब्लिक ट्रासंपोर्ट सहित सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का पु्रफ दिखाना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। गृह विभाग इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। विस्तृत गाइड

वैक्सीनेशन की अनिवार्यता:-

  1. विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमित होने पर हॉस्पिटलाइजेशन (ऑक्सीजन एवं आईसीयू) की आवश्यकता कम देखी जा रही है, इसलिए उनका अनिवार्य परामर्ष है कि वैक्सीनेषन की दोनों डोज लगवाई जाए एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
  2. भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सहरूग्णता से पीडि़त व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवष्यक तथा स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करे तो ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवष्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
    राजस्थान में आने वाले यात्रियों के संबंध में:-
  3. विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से आरटी-पीसीआर जांच करना अनिवार्य होगा। आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।
  4. घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों शेष पृष्ठ 3 पर

को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीपिुकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट/ आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर जांच करवाना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।
उपरोक्तानुसार यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सम्बन्ध में जारी की गयी दिनांक 30.11.2021 की मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी।
शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में:-

  1. जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए आगामी 3 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 के लिए बंद रहेगा।
    राज्य के अन्य जिलों में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे। षिक्षण संस्थानों (विद्यालय/कोचिंग संस्थान) में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों को ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।
    विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेगें कि 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त छात्र एवं छात्राएं 31 जनवरी, 2022 तक डबल डोज वैक्सीनेटेड हो। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
    विवाह समारोह आयोजन के संबंध में:-
  2. विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैण्ड-बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना डीओएलटी द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल या हैल्पलाइन 181 पर देनी होगी।
    विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है।
    विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/जेईटी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको 7 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा।
  3. अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक अनुमत नहीं होगी।
  4. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ सभा/ रैली/धरना/प्रदर्शन/ जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना क्वप्ज् द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल या 181 पर देनी होगी।
    धार्मिक स्थलों के संबंध में:-
  5. कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्षन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति/मंडल/ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।
    व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में:-
  6. सभी दुकानों/क्लबों/जिम/रेस्टोरेन्ट्स/मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक स्वयं एवं स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें एवं कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।
  7. समस्त प्रदेषवासियों को यह परामर्ष दिया जाता है कि 31 जनवरी 2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिष्चित करें।
  8. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रात: 05:00 बजे तक जन अनुषासन कफ्र्यू रहेगा।
  9. यह आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2022 से, तथा बिन्दु संख्या 5 तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे। उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।