राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश- निरस्त नहीं होंगे पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती के आवेदन

राजस्थान हाईकोर्ट, rajasthan high court
राजस्थान हाईकोर्ट, rajasthan high court

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 में ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त नहीं करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर आरपीएससी सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मोहन लाल की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से 859 पदों पर निकाली इस भर्ती में ऊपरी आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2022 से की गई है। जिसमें याचिकाकर्ता आयु सीमा को पार कर रहा है।