राकेश अस्थाना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक गैर सरकारी संगठन को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वह एनजीओ द्वारा दायर रिट याचिका और उसके द्वारा दायर की जाने वाली अपील पर 26 नवंबर को सुनवाई करेगी।

सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत ने 25 अगस्त को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अपनी याचिका लंबित रखी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि वह इसी तरह की याचिका पर जल्द से जल्द फैसला करे।

अब जब उच्च न्यायालय ने वहां लंबित याचिका पर फैसला कर लिया है, तो इस अदालत को फैसले से आगे बढऩे पर मदद मिलेगी है। मैं इस अदालत से अनुरोध करता हूं कि अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली हमारी याचिका पर फैसला किया जाए।

केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तकनीकी आधार पर प्रारंभिक आपत्ति जताई कि यह एक रिट याचिका है और यदि भूषण उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित हैं, तो उन्हें इस अदालत की अनुमति से अपील दायर करनी होगी।

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