केजरीवाल को सीएम पद से हटाना कार्यपालिका का मामला

kejriwal
kejriwal

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा: हम दखल नहीं दे सकते, याचिक खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका करते हुए टिप्पणी की है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्याकोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए।
इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें करने दीजिए। ये राजनीतिक मामला है। आप तय कीजिए। क्या ऑर्डर लेना चाहते हैं? उसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है.

एलजी वीके सक्सेना ने साधा था निशाना

शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसके बाद केजरीवाल ने जेल से ही कुछ निर्देश भी जारी किए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को कहा था कि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा था कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी।