
आपके आदेश के अनुसार सारी जानकारी दे दी
कहा: हमने दो सेट में डेटा दिया, सुरक्षा कारणों से खरीदारों के केवाईसी नम्बर नहीं दिए
नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि उसने कोर्ट में दो सेट में डेटा दिया है। एसबीआई ने कहा है कि राजनीतिक दलों के संपूर्ण बैंक खाता नंबर और केवाईसी की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा रहे हैं क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) से समझौता हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा कारणों से ही बॉन्ड के खरीदारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा है कि हालांकि राजनीतिक दलों की पहचान के लिए केवाईसी जरूरी भी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर समेत सभी डिटेल्स चुनाव आयोग को दे दी गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी 21 मार्च तक उपलब्ध करा दी है।
एसबीआई ने यह जानकारियां दी
– बॉन्ड का नंबर
-बॉन्ड की कीमत
-पार्टी का नाम
-पार्टी के बैक एकाउंट के आखिरी चार डिजिट नंबर
-भुनाए गए बॉन्ड की कीमत और नम्बर
(साइबर सिक्युरिटी के कारण राजनीतिक पार्टी का पूरा बैंक खाता नंबर, पार्टी और बॉन्ड खरीदने वाले की केवाईसी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं की गई)
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी एसबीआई को फटकार
गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड पर जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि उसने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करना होगा जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए और तीन दिन में सब कुछ सार्वजनिक करें। कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।