स्कूल फीस मामला : सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को पूरी फीस लेने की हरी झंडी दी, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश रद्द

कोरोना काल में स्कूली बच्चों से 70 फीसदी फीस लेने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 18 दिसंबर 2020 के फैसले पर रोक लगा दी, साथ ही निजी स्कूलों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निजी स्कूलों की तरफ से एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल सहित कई वकीलों ने पैरवी की।

सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले का अभी इंतजार है, पूरा फैसला आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि अब निजी स्कूल कोरोना काल में पूरी फीस वसूल सकेंगे या नहीं।

लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खारिज होने से 100 फीसदी फीस वसूलने का रास्ता जरूर साफ हो गया है। अब राजस्थान सरकार के अगले कदम का इंतजार है।

अभिभावकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे : शिक्षा मंत्री डोटासरा

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद कोई फैसला करेंगे। हम चाहते हैं कोर्ट की भी गरिमा रहे और हमारे अभिभावकों के साथ भी कोई अन्याय नहीं हो।

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