विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर शर्मा की सेवाएं समाप्त, नियमों में बदलाव के बाद आदेश जारी

विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर शर्मा
विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर शर्मा

जयपुर। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर शर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। नियमों में बदलाव के बाद शुक्रवार को विधानसभा ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए। इसके साथ ही, विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा को प्रमुख सचिव का प्रभार सौंपा गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर शर्मा को पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान विधानसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में, सचिव पद को पदोन्नत कर उन्हें प्रमुख सचिव बना दिया गया। कांग्रेस सरकार के अंतिम छह महीनों में महावीर शर्मा के लिए सेवा नियमों में बदलाव कर दिया गया और उनकी नियुक्ति पांच साल के लिए तय की गई। हालांकि, इस नियुक्ति के दौरान उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो रही थी, जो विवाद का कारण बना।

भाजपा सरकार के गठन के बाद इस मामले को मंत्रिमंडलीय उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि यह पद संवैधानिक नहीं है और 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट की मंजूरी और राज्यपाल की अनुमति के बाद, सरकार ने विधानसभा के प्रमुख सचिव की नियुक्ति की अधिकतम उम्र 65 वर्ष तय कर दी और विधानसभा अध्यक्ष को सचिव की नियुक्ति और हटाने के सभी अधिकार दे दिए।

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