
ये नियम और शर्तें रहेंगी लागू
औद्योगिक क्षेत्र से की गई मांग को ध्यान में रखकर वाणिज्य मंत्रालय ने एक दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (सेज) में काम करने वालों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति अधिकतम एक साल तक के लिए दी जाएगी। यह आदेश कुल कर्मचारियों के ५० प्रतिशत तक लागू किया जा सकेगा।
वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के तहत वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियम 43ए की घोषणा की है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र से की गई मांग के आधार पर यह अधिसूचना जारी की गयी है।
मंत्रालय ने कहा है कि देश के उद्योगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए वर्क फ्रॉम होम की एक समान नीति जारी जारी करने की मांग की थी। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए नियम के तहत सेज इकाइयों में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है।
इन कर्मियों में सेज इकाइयों में कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मी भी शामिल होंगे। वैसे कर्मचारी भी इस दायरे में रखे जा सकेंगे जो अस्थायी रूप से काम पर आने में असमर्थ होंगे।
मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार घर से काम करने की सुविधा कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत कर्मियों को दी जा सकेगी। इन कर्मचारियों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मी भी शामिल होंगे। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास आयुक्त के पास वाजिब कारण के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचरियों को घर से काम करने की अनुमति देने का अधिकार होगा।
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के तहत अधिकतम एक साल के लिए काम कर सकेंगे पर विकास आयुक्त इकाइयों की ओर से अनुरोध किए जाने पर एक बार में इसे एक साल की अवधि के लिये बढ़ा भी सकते हैं।
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