जयपुर ग्रेटर महौपार सौम्या गुर्जर को 7 जनवरी को किया गया तलब

जयपुर। महापौर सौम्या गुर्जर के निर्वाचन के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका को आज स्वीकार करते हुए न्यायालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और मेयर को नोटिस जारी कर 7 जनवरी को तलब किया है।

डीजे कोर्ट फस्र्ट (जिला न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम) में न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने इस याचिका को एडमिट करते हुए 7 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख दी है।

याचिकाकर्ता पिंकी यादव के अधिवक्ता ए.के. जैन ने बताया कि आज न्यायालय में हमारी याचिका को कोर्ट ने सबसे पहले एडमिट किया और हमारा पक्ष सुना।

इसके बाद न्यायाधीश ने जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और मेयर सौम्या गुर्जर तीनों को नोटिस जारी करते हुए 7 जनवरी को तलब किया।

आपको बता दें कि याचिका में नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 87 से पार्षद जीतकर मेयर बनी सौम्या गुर्जर के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। इसमें बताया कि जब मेयर ने पार्षद चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरा तब उनका नाम करौली जिले के ग्राम देवरी की मतदाता सूची में दर्ज था।

उसी दौरान उन्होने जयपुर नगर निगम की मतदाता सूची में भी अपना नाम दर्ज करवाया। जबकि सौम्या का नाम करौली की मतदाता सूची से 3 नवंबर 2020 को हटा है।

नियम के मुताबिक एक व्यक्ति किसी नगर पालिका का चुनाव तभी लड़ सकता हैं, जब वह उस नगर पालिका क्षेत्र का मतदाता हो। अगर दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होता है तो वह चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य होता है।