
राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई के फैसले के आधार पर स्पीकर रिवाइज पिटीशन लगा सकते हैं
जयपुर। राजस्थान के सियासी संकट के 18 दिन बाद भी कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। सोमवार को स्पीकर सीपी जोशी ने विधायकों के अयोग्यता नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन वापस ले ली।
उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में अभी सुनवाई की जरूरत नहीं। जरूरत पडऩे पर हम दोबारा तैयारी के साथ आएंगे। पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
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इस बीच राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने की फाइल दूसरी बार लौटा दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने कहा है कि कोरोना के बीच विधायकों को सदन में बुलाना मुश्किल होगा।
राज्यपाल ने सरकार से पूछा है कि क्या आप विश्वास मत प्रस्ताव चाहते हैं? इस बात का जिक्र आपके पत्र में नहीं है, लेकिन मीडिया में आप ऐसा ही बोल रहे हैं। साथ ही पूछा कि क्या आप सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने पर विचार कर सकते हैं?