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क्वारी लाइसेंस धारकों एवं अप्रधान खनिज लीज धारकों को राहत
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30 सितम्बर, 2025 तक किए जा सकेंगे अवधि वृद्धि के ऑनलाइन आवेदन
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्वारी लाइसेंस धारकों एवं अप्रधान खनिज लीज धारकों को राहत प्रदान करते हुए खनन पट्टों की अवधि वृद्धि के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख 30 सितम्बर, 2025 तक बढ़ाने जाने की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की है। इसके लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम 9 (3ए) एवं नियम 10 (3ए) में संशोधन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से जहां राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं अवैध खनन पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। साथ ही, अवधि समाप्त क्वारी लाइसेंसों के डेलिनियेशन की कार्यवाही में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से निजात मिलने के कारण करीब 2500 क्वारी लाइसेंस धारकों को राहत मिलेगी।
विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया था कि खान एवं भूविज्ञान विभाग के डीएमजी ऑनलाइन सिस्टम पर क्वारी लाइसेंस के डाटा ऑनलाइन अपडेट नहीं होने से बहुत से क्वारी लाइसेंसधारक अवधि वृद्धि का ऑनलाइन आवेदन पूर्व में निर्धारित तारीख 31 मार्च, 2025 तक करने से वंचित रह गए थे।
उल्लेखनीय है कि वैध खनन को बढ़ावा देने और खनिज क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग पर जोर देते हुए नियमों के सरलीकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
इस क्रम में अप्रधान खनिजधारकों को लीज अवधि बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्तर पर आवेदन करने की आवश्यकता समाप्त करते हुए अप्रधान खनिज लीज अवधि में वृद्धि के अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को दिए गए हैं। इसी प्रकार, अप्रधान खनिज के खनन पट्टों और क्वारी लाइसेंस की अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाए जाने के बाद देय प्रीमियम राशि एकमुश्त जमा कराने में असुविधा को देखते हुए अधिकतम पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार के इन निर्णयों से अप्रधान खनिज लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत मिली है।