जयपुर: राजस्थान सरकार ने राजस्व न्यायालयों में राज्य की ओर से पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप फीस में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह आदेश राजस्व विभाग ने जारी किया है, जो 1 सितंबर से प्रभावी होगा।
यह बढ़ोतरी राजस्व मंडल अजमेर, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (RAA) सहित सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्णकालिक अधिवक्ताओं के लिए की गई है।
किस पद के लिए कितनी बढ़ी फीस?
राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नई मासिक रिटेनरशिप फीस इस प्रकार है:
राजस्व मंडल अजमेर:
स्टेट एडवोकेट: 11,250 रुपये
एडिशनल स्टेट एडवोकेट: 10,200 रुपये
डिप्टी स्टेट एडवोकेट: 9,000 रुपये
संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोर्ट:
राजकीय अधिवक्ता: 6,000 रुपये
जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट:
जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, और पाली: 6,000 रुपये
बूंदी, झालावाड़, टोंक, जालोर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, दौसा, बारां, और राजसमंद: 4,500 रुपये
बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, और करौली: 3,000 रुपये
अन्य जिलों के लिए: 4,500 रुपये
राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (RAA) और कैंप कोर्ट:
राजकीय अधिवक्ता: 3,000 रुपये
अन्य न्यायिक खर्चों में भी वृद्धि
मासिक रिटेनरशिप के अलावा, न्यायिक कार्यों से संबंधित अन्य खर्चों में भी बढ़ोतरी की गई है। इसमें शामिल है:
जवाबदावा: 700 रुपये
प्रति पृष्ठ टंकण और फोटोकॉपी: 25 रुपये (टाइपिंग) और 2 रुपये (फोटोस्टेट)
अधिवक्ता कल्याण कोष: 200 रुपये
स्टेशनरी: 60 रुपये
प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रमाणीकरण: 100 रुपये
अन्य कानूनी खर्चे: 200 रुपये