जयपुर। राजस्थान में लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने राज्य सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह निर्देश हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनूप ढंढ की एकलपीठ ने छात्र जय राव की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिका में कहा गया है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, प्रत्येक अकादमिक सत्र की शुरुआत के 6 से 8 सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन सरकार लगातार इसका उल्लंघन कर रही है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शांतनु पारीक ने दलील देते हुए बताया कि राज्य सरकार न तो हाईकोर्ट की लॉर्जर बेंच के निर्देशों का पालन कर रही है, और न ही लिंगदोह सिफारिशों का। वर्ष 2023-24 में सरकार ने चुनाव न कराने का कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) बताया था, लेकिन 2024-25 और 2025-26 में कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया।
कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार और विश्वविद्यालय से लिखित जवाब मांगा है।
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