जयपुर। देवली-उनियारा उपचुनाव 2024 के दौरान टोंक जिले में उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को थप्पड़ मारने के बाद हुए बवाल में गिरफ्तार किए गए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने आगजनी और तोड़फोड़ के प्रकरण में लंबित तीसरी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की। उल्लेखनीय है कि एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में मीणा को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
घटना 13 नवंबर 2024 को समरावता गांव में हुई थी, जब चुनाव प्रचार के दौरान हुए विवाद में नरेश मीणा ने सार्वजनिक रूप से एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद समरावता सहित आस-पास के इलाकों में आक्रोशित भीड़ द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मीणा के अधिवक्ता फतेहराम मीणा ने बताया कि इससे पूर्व हाईकोर्ट में दो बार (14 फरवरी और 30 मई 2025) जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी थीं, लेकिन तीसरी याचिका में कोर्ट ने परिस्थितियों का अवलोकन कर उन्हें राहत दी। अब नरेश मीणा की जेल से शीघ्र रिहाई संभव है।