उबर और ओला पर सख्ती, महिला यात्री केवल महिला यात्रियों के साथ ही यात्रा कर सकती हैं

उबर और ओला जैसे कैब एग्रीगेटर की गाडिय़ों में अगर महिला यात्री यह चाहती है कि वह केवल महिला यात्रियों के साथ ही यात्रा करेगी तो इसका विकल्प कंपनियों को देना होगा। रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश में इस नियम को लागू किया गया है।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कैब एग्रीगेटर उन यात्रियों को पूलिंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिनका डिटेल्स और केवाईसी उपलब्ध है और जो एक ही रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यदि स्टॉप के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई यात्रा करता है तो इसके लिए ऐप के जरिए एक वर्चुअल कांट्रैक्ट करना होगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यात्री पूलिंग का लाभ उठाने की इच्छुक महिला यात्रियों को केवल अन्य महिला यात्रियों के साथ पूल करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

ऐप पर बुकिंग स्वीकार करने के बाद ड्राइवर द्वारा बुकिंग कैंसल होती है तो कुल किराए का 10 पर्सेंट से ज्यादा की पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए। यह पेनाल्टी 100 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बुकिंग को यात्री कैंसल करता है तो भी इसी अनुपात में पेनाल्टी होनी चाहिए।

नियमों के अनुसार ओला एवं उबर अगर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं तो उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। अगर यात्री से ज्यादा किराया भी वसूला जाता है तो भी लाइसेंस रद्द हो जाएगा।कैब एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ड्राइवर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य बीमा हो, जिसका सम इंश्योर्ड पांच लाख रुपए से कम न हो। इसका बेस ईयर 2020-21 माना जाएगा और हर साल इसमें 5 पर्सेंट की बढ़त की जाएगी।