आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी, माननी होगी यह शर्त

लॉकडाउन,lockdown
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जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से घोषित लॉक डाउन की अवधि के दौरान आमजन को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं।

लॉक डाउन, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि समस्त क्षेत्र में किराने,आवश्यक वस्तुएं एवं दवाइयों की दुकानें 24़़x7 समय के लिए खुल सकती हैं। उन्होंने बताया कि किराने की दुकानों पर आने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं कर सकेगा। ग्राहक किराने की दुकान पर पैदल या साइकिल से ही आ सकेगा।

ग्राहकों के बीच उचित दूरी रहे’

महाजन ने बताया कि दुकानदार द्वारा या स्थानीय निकाय या पुलिस के माध्यम से मार्किंग कर किराने, आवश्यक वस्तुएं एवं दवाइयों की दुकानों पर ग्राहकों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी। इस दौरान 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे।

’डोर- टू -डोर विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की जाए’

महाजन ने बताया कि फल एवं सब्जी ठेले वालों को डोर टू डोर विक्रय के लिए अनुमति प्रदान की जाए। इस दौरान ठेले वालों द्वारा एक समय में एक घर के सदस्य को फल एवं सब्जी विक्रय कर सकेगा। उन्होंने बताया कि डोर- टू -डोर डिलीवरी हेतु साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा के माध्यम से भी किराने एवं आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करवाई जाए जिससे लॉकडाउन अवधि के दौरान उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके।

उन्होंने बताया कि स्थानीय जिला प्रशासन स्थानीय निकाय एवं पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापार संघों से बात कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा डोर- टू -डोर डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने बताया कि कोई ऎसा क्षेत्र है जहां पर होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं हो सके वहां पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा मोबाइल शॉप के माध्यम से आवश्यक वस्तु विक्रय करवाया जाना सुनिश्चित करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करनी होगी’

शासन सचिव ने बताया कि प्रदेश में मोबाइल शॉप,किराने की दुकान एवं होम डिलीवरी के संचालन हेतु नियोजित कार्मिक एवं वाहन चालकों द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करनी होगी।

उन्होंने बताया कि खुदरा विक्रेताओं को सामग्री की आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा थोक विक्रेताओं का चिन्हीकरण भी किया जाएगा। थोक विक्रेताओं की सूची जिले के समस्त खुदरा विक्रेताओं को उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे वे जरूरत के अनुसार सामग्री प्राप्त कर सकें।