सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट
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इससे न्याय नहीं हो सकता, यह लोगों को डराने के लिए था : अखिलेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे भारत में उसकी अनुमति के बिना बुलडोजर से तोड़फोड़ पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी, और जब तक तोड़फोड़ सार्वजनिक सड़कों, जल निकायों, रेलवे लाइनों पर न हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह भूमि के नगरपालिका कानूनों के तहत संपत्तियों को कब और कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, इस पर निर्देश बनाएगी। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता। यह असंवैधानिक था, यह लोगों को डराने के लिए था।

भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। मैं इस निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं जिससे बुलडोजर बंद हो गया। उन्होंने कहा कि सीएम, यूपी सीएम और बीजेपी के लोगों ने ‘बुलडोजर’ का महिमामंडन किया जैसे कि यह न्याय है। उन्होंने कहा कि अब, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, तो मुझे लगता है कि बुलडोजर बंद हो जाएगा और न्याय अदालत के माध्यम से आएगा।