
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने लोगों द्वारा इम्पोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी लगाने को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक केंद्र की दलीलें सुनने के बाद लगाई है।
केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स में छूट गरीबों और जरूरतमदों को ध्यान में रखकर दी गई थी। लोग जो कन्संट्रेटर मंगवा रहे हैं, उसके लिए छूट नहीं थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने सुनवाई की।
21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्र ने सरकारी एजेंसियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर आयात किए जाने पर जीएसटी माफ कर दी है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहे किसी शख्स के गिफ्ट के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाता है, तो उस पर त्रस्ञ्ज में छूट न देना एकतरफा फैसला है और इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। निजी इस्तेमाल के लिए इम्पोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर त्रस्ञ्ज लगाना सही नहीं है। इसमें कोई तर्क नहीं है और ये लोगों के बीच लकीर खींचता है।
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