नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट
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अगर 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है तो एक्शन लें: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी-2024 पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। मंगलवार को कोर्ट ने नीट 2024 की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को फटकारते हुए कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते।

अगर गलती हुई है तो उसे कबूल कीजिए

सर्वोच्च न्यायालय सभी स्टूडेंट्स के लिए नीट एग्जाम 2024 कैंसिल करने और नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने एनटीए से कहा कि परीक्षा संचालित करने वाली एक एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्ष होना ही चाहिए। अगर कोई गलती हुई है, तो कहिए हां, ये गलती है और हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। कम से कम इससे लोगों का आपमें विश्वास बनेगा।

आठ जुलाई को अहम सुनवाई

नीट में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। नीट यूजी एग्जाम 2024 के तुरंत बाद से ही नीट पेपर लीक, नीट कैंसिल समेत जितनी याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई हैं, उन सभी पर इक_े सुनवाई की तारीख 8 जुलाई दी गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद एनटीए ग्रेस मार्क्स दिए अभ्यर्थियों की परीक्षा का दोबारा आयोजन कर रहा है। इसके बावजूद भी विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। छात्र परीक्षा को रद्द करने, पहले हुई परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हैं। छात्र गुजरात और बिहार में परीक्षा का पेपर लीक होने की भी आशंका जता रहे हैं।

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