
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में शत-प्रतिशत वैरिफिकेशन कर प्रदेश के समस्त पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सोमवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वार्षिक सत्यापन किये जाने का प्रावधान है। फिंगर प्रिंट, रेटिना आदि के स्केन के भाव में सत्यापन से कोई वंचित न रहे इसलिए सम्बन्धित पेंशन स्वीकृति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी) के माध्यम से ग्राम सेवक व पटवारी द्वारा पात्र व्यक्तियों का सत्यापन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने हेतु पात्र व्यक्तियों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत के स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभ के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजन हेतु विभाग द्वारा एक परिपत्र भी जारी किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इससे पहले विधायक राधेश्याम बैरवा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विभिन्न कारणों से निरस्त की गई पेंशन स्वीकृतियों की सूची को ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाकर अपात्र पेंशनर्स को निरस्त किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने पात्र पेंशनर की गलत सूचनाओं के आधार पर निरस्त पेंशन को पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुशंषा कर सम्बन्धित पेंशन स्वीकृति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी) को प्रेषित करने के संबंध में 16 दिसंबर 2024 को जारी पत्र सदन के पटल पर रखा।
गहलोत ने सदन में स्पष्ट किया कि विधानसभा क्षेत्र बांरा-अटरू में ग्राम सभाओं में अनुमोदन के पश्चात् पेंशन रूकने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।