
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई है कि ग्राम पंचायत परमानपुरा को प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले में सुनवाई 9 जून को तय की है। जस्टिस अशोक कुमार जैन और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश भागीरथ प्रसाद जाट व अन्य की विशेष अपील याचिका पर दिए। अपील में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया और अधिवक्ता सुशीला कलवानिया ने बताया कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं नव सृजन के लिए 10 जनवरी, 24 जनवरी व 13 फरवरी 2025 को दिशा-निर्देश दिए थे। इसके तहत साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के तहत निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदंड के अनुसार नई ग्राम पंचायतों का सृजन करने के लिए कहा गया।
वहीं शाहपुरा के उपखण्ड अधिकारी ने इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत महारखुर्द का पुनर्गठन कर राजस्व ग्राम गुलाब बाड़ी को ग्राम पंचायत महारख़ुर्द से अलग कर दिया। वहीं ग्राम परमानपुरा को नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेज दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्राम गुलाबबाड़ी की जनसंख्या ग्राम परमानपुरा से ज्यादा है। ग्राम गुलाबबाड़ी मुख्य स्टेट हाईवे नंबर 37 अजीतगढ़-चौमू रोड पर स्थित है, जहां महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं ए श्रेणी का पशु चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र है। जबकि नव सृजित ग्राम पंचायत परमानपुरा की ग्राम गुलाबबाड़ी से पांच किमी दूर है। इसलिए ग्राम गुलाबबाड़ी को पंचायत मुख्यालय नहीं बनाया जाना गलत है।