धारा 144: रात्रि 9 से प्रातः 5 बजे तक आवागमन निषेध

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धारा 144 के अन्तर्गत जारी किए गए निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश को अतिक्रमित करते हुए आदेश दिए हैं कि जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक व्यक्तियों का आवागमन निषेध रहेगा।

जयपुर । जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 31 मार्च 2020 को धारा 144 के अन्तर्गत जारी किए गए निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश को अतिक्रमित करते हुए आदेश दिए हैं कि जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक व्यक्तियों का आवागमन निषेध रहेगा।

जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक व्यक्तियों का आवागमन निषेध रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस, कोविड-19 की वजह से होने वाले मानव जीवन एवं जन स्वास्थ्य के खतरों के मद्देनजर सार्वजनिक हित में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन हित में प्रभावी प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल जारी किया जाना अति आवश्यक है।

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आदेशानुसार पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं एवं सक्षम अनुमति प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।

यह आदेश 31 मई 2020 को रात्रि 12 बजे लागू होकर आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा।