चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने पर दो कार्मिक निलम्बित

जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 28 क एवं राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन कार्य में व्यवधान एवं आदेशों की अवहेलना के आधार पर विनोद कुमार मीणा, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लबाना, आमेर एवं नदीम अहमद फारूकी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग जयपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार विनोद मीणा को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर 17 सितम्बर को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन वे प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे एवं मोबाइल पर सम्पर्क के बावजूद प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसी प्रकार श्री नदीम अहमद फारूकी को मतदान अधिकारी नियुक्त कर 19 सितम्बर को प्रातः पोद्दार इंन्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन श्री फारूकी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे।

मीणा एवं फारूकी के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रदत्त आदेशों की अवहेलना एवं निर्वाचन कार्य में अनावश्यक व्यवधान माना गया है। निलम्बन के दौरान इनका मुख्यालय डीआईजी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग वृत्त जयपुर प्रथम (प्रभारी अधिकारी मतदान दल प्रकोष्ठ) के यहां रहेगा।