राजस्थान: प्रदेश में अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी

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जयपुर । राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक-2 के लिए मंगलवार को गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से शर्तों के साथ खुल सकते हैं। इसके अलावा, प्रदेश में धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखा गया है। इस छूट के बाहर सिर्फ वही धार्मिक स्थल आएंगे, जहां लॉकडाउन के पहले प्रतिदिन 50 से ज्यादा लोग नहीं आते थे। इस गाइडलाइन में दी गई कोई भी छूट हॉटस्पॉट और कंटेंनमेंट या कर्फ्यूग्रस्त एरिया में लागू नहीं होगी। वहीं, अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, इस प्रतिबंध से जरूरी चीजों से जुड़े हुए लोगों को अलग रखा गया है।

सिनेमा, शॉपिंग माल व जिम स्वीमिंग पर प्रतिबंध
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाए। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम, सभाएं, बड़े सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थियेटर्स, बार (होटल,रेस्टोरेंट और लब जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है के अलावा), ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। शहर व नगरीय निकाय क्षेत्रों के सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े धार्मिक स्थान, जहां लॉकडाउन से पहले की अवधि में रोजाना आने वाले दर्शनार्थिंयों की औसत सं या 50 से ज्यादा थी, ये सभी बंद रहेंगे। केंद्र की अनुमति प्राप्त अंतराष्ट्रीय उड़ान के अलावा सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो रेल सेवा को भी अभी बंद रखा जाए।

राजस्थान में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल, थियेटर और शहरों के धार्मिक स्थल

विवाह में 50 और अंत्येष्टि में 20 व्यक्ति ही शामिल होंग
विवाह में 50 और अंत्येष्टि में 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे शादी कार्यक्रम को सशर्त अनुमति दी गई है। शादी की सूचना मजिस्ट्रेट को पहले देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की सं या 50 से ज्यादा नहीं होगी। इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अपराध माना जाएगा। यह भारी जुर्माने के सााथ दंडनीय रहेगा। इसी तरह, अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा तथा 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।

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इन नियमों का उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना
सभी सार्वजनिक, कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। इसी तरह, सार्वनजिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेगा। सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर थूकने पर बैन रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, पुराने रोगों से पीडि़त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 साल की उम्र से कम वर्ष के बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है। अति आवश्यक जरूरत होने पर ही उन्हें घर से बाहर जाने को कहा है।

रात 10 से सुबह 5 तक का आवागमन प्रतिबंध का आदेश
इन पर लागू नहीं होगा पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं। चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टाफ, (राजकीय व निजी)। आईटी और आईटीईएस कंपनियों का स्टाफ। औद्योगिक इकाइयां, निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती है। राष्ट्रीय एवं राज्य हाइवे पर आवागमन। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से व्यक्तियों के घर तक का आवागमन। ट्रक/मालवाहक वाहन जो माल निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हो।