
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को 24 एकड़ सरकारी जमीन को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के इरादे से अधिसूचना वापस लेने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक मुकदमे पर रोक लगा दी है।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली एक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी।

मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द किए जाने की मांग वाली उनकी याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ यचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने विशेष सुनवाई अदालत को येदियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने और 2012 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
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