
जयपुर। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के संचालन एवं वस्तुओं की आपूर्ति में लगे कार्मिकों एवं वाहनों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा आरम्भ की गई है।
सम्बंधित कम्पनी एवं फर्म epass.rajasthan.gov.in URL पर अपने कार्मिकों के लिए लॉकडाउन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के संचालन एवं जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए सम्बंधित कम्पनी एवं फर्म की ओर से अपने कार्मिकों एवं वाहनों के आवागमन के लिए जिला प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, उद्योग विभाग आदि को पास हेतु आवेदन किया जा रहा है।
लॉकडाउन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन
संक्रमण रोकने में सबसे महत्वपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिकोण के मध्यनजर तथा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ई-पास की सुविधा आरम्भ की गई है।
सम्बंधित कम्पनी एवं फर्म epass rajasthan.gov.in URL पर अपने कार्मिकों के लिए लॉकडाउन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के मंजूर होने पर आवेदक को उसकी ईमेल पर ई-पास दो भागों में प्राप्त होगा।
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वाहन के लिए ई-पास जिसमें आवेदक की फोटो एवं क्यूआर कोड होगा जिसे वाहन पर लगाया जा सकेगा तथा पास के दूसरे भाग में कार्मिकों का व्यक्तिगत विवरण मय वाहन संख्या के होगा।
लॉकडाउन ऑनलाइन आवेदन दो भागों में प्राप्त होगा
उपरोक्त ई-पास को फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अपने मोबाइल एप द्वारा डिजिटल रूप से जांचा जा सकेगा।
यह सुविधा राजकोप सिटीजन मोबाइल एप पर भी उपलध है। ऑनलाइन लॉकडाउन पास के सम्बन्ध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न https://police.rajasthan.gov.in/RajCopCitizenFAQ.html लिंक पर उपलब्ध हैं।