
केजरीवाल को झटका -वकीलों से 5 बार मिलने की मांग ठुकराई
नई दिल्ली। कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा। कोर्ट ने उनकी वकीलों से सप्ताह में पांच बार मिलने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर अपनी कानूनी बैठकों को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर सप्ताह में पांच बार करने की मांग की थी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 5 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आवेदन खारिज कर दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने कहा था कि उनके खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं और किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में दो बार आधा घंटा पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह सबसे बुनियादी अधिकार है और आप सांसद संजय सिंह का उदाहरण दिया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सप्ताह में तीन बार अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया था कि केवल इसलिए कि वह जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे अपवाद नहीं माना जा सकता है और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।
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