
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा और दूसरे आरोपितों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की अपील पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 25 मार्च को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ए. राजा औऱ कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।25 मई, 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया है ।