पाली: बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी

बेवजह सडक़ों पर घुम रहे दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती, Strictly against two-wheeler drivers
बेवजह सडक़ों पर घुम रहे दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती, Strictly against two-wheeler drivers

पाली। मॉडिफाईड लॉकडाउन के दौरान पाली जिले में बेवजह सडक़ों पर घुम रहे दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। जिला कलक्टर दिनेश चन्द जैन ने बताया कि मॉडिफाईड लॉकडाउन में घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

राज्य सरकार ने मॉडिफाईड लॉकडाउन के दौरान दोपहिया, चैपहिया व माल वाहक वाहनों के संबंध में नियम तय किए है। इन नियमों की पालना जरूरी है। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहां गया है। जिला कल टर जैन ने मंगलवार दोपहर अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।

पाली जिले में बेवजह सडक़ों पर घुम रहे दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती

उन्होंने बताया कि मॉडिफाईड लॉक डाउन के दौरान दोपहिया वाहनों को सडक़ों पर निकलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आवश्यक होने पर ही दोपहिया वाहन को सडक़ पर चलने दिया जा सकता है। इसमें भी दोपहिया वाहन पर दो सवारी प्रतिबंधित है। इसी तरह चैपहिया वाहन में दो सवारी तथा माल वाहक वाहनों में दो चालकों के अलावा एक परिचालक की अनुमति है। उन्होंने बताया कि मॉडिफाईड लॉकडाउन के दौरान उद्योग एवं आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी इकाईयों को शुरू करने की ही अनुमति है।

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पाली जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्रों को शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी है। इन इकाईयों में श्रमिकों की व्यवस्था होते ही एक-दो दिनों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। जिला कल टर ने बताया कि पाली जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकनेे के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए है।

इसके तहत पड़ौसी जिलों जोधपुर, अजमेर व नागौर से लगती जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसी तरह अन्य जिलों से पलायन करने वाले श्रमिकों व अन्य लोगों को जिले की सीमाओं पर स्थापित चैक पोस्ट पर जांच के बाद नजदीकी क्वारेंटाईन सेंटर में रखा जा रहा है। ऐसे लोगों के खाने पीने व रहने के पूरे इंतजाम किए जा रहे है।