जयपुर में पॉजिटिव केस आने पर मरीज के घर पर लगाई जाएगी पाबंदी

शहर में आज से नई कोरोना गाइड लाइन लागू होगी। इससे दो दिन पहले गृह विभाग ने 1 दिसंबर से राजस्थान में कोरोना महामारी में प्रतिबंध को लेकर नई गाइड लाइन जारी की थी। इसमें 31 दिसंबर तक सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन करने की बात आई थी। इसके बाद आमजन की चिंता बढ़ गई थी।

इसी कड़ी में मंगलवार को जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिला टास्क फोर्स की मीटिंग बुलाई। इसमें पुलिस कमिश्नरेट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिला प्रशासन के अफसरों ने विस्तार से वैक्सीनेशन और कंटेनमेंट जोन घोषित करने के अलावा इनमें लॉकडाउन को लेकर निर्णय लिया।

भास्कर से बातचीत में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कंटेनमेंट जोन को लेकर किए निर्णय के बारे में कहा कि यदि एक मकान में कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो पूरी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बनाने का कोई फायदा नहीं है। इससे अन्य लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। ऐसे में सिर्फ उसी मकान को कंटेनमेंट मानेंगे जिसमें कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। उस मकान में रहने वाले लोगों को पाबंद कर दिया जाएगा।

जिला कलेक्टर ने बताया कि जयपुर में यदि किसी क्षेत्र विशेष, किसी गली-मोहल्ले या कॉलोनी में कोरोना संक्रमण के काफी संख्या में मतलब 30 से 50 केस आ रहे है तो हम वहां क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्देश देंगे। जो भी आदमी पॉजिटिव आ रहा है। उसके घर पर पंपलेट्स चस्पा किया जाएगा।

पॉजिटिव मरीजों की जानकारी की लिस्ट संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने व बीट कांस्टेबल को लिस्ट पहुंचाई जाएगी। वहीं कांस्टेबल 10 दिन में दो से तीन बार उस कंटेनमेंट मकान और वहां रहने वाले लोगों को चैक करेगा कि वे बाहर नहीं निकलें। इसके लिए उनसे समझाइश करेगा।