श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने पटवारी परीक्षा के लिये सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करने के लिये दिशा निर्देश दिये गये है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के लिये ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट, टी-शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल, स्लीपर पहन कर आयेंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन कर एवं बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगा कर आयेंगी।
परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच(जड़ाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी लाख, कांच की पतली चूडिय़ों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडिय़ां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर नहीं आयेंगे।
परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी प्रकार की घड़ी, जूते, सेण्डल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह, विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में ही दिया जायेगा।
परीक्षार्थियों को अनुमत सामग्री ही लाने के निर्देश
सभी परीक्षार्थियों को अनुमत सामग्री के अलावा किसी अन्य सामग्री को केन्द्र पर नहीं लाने के निर्देश दिये गये है फिर भी यदि कोई परीक्षार्थी ऐसी सामग्री लाता है तो उसके केन्द्र पर जमा कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। यह सामग्री परीक्षा समाप्त होने के बाद ही परीक्षार्थी को लौटायी जायेगी। परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध नोटिस परीक्षार्थियों की जानकारी के लिये लगा दिया जाये तथा सहायक केन्द्राधीक्षक या रिलीवर अभिजागर द्वारा इसकी घोषणा भी की जाये।
परीक्षा केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मियों एवं आंतरिक सतर्कता दल के सदस्यों द्वारा परीक्षार्थी की गहन तलाशी लेने एवं फोटो पहचान पत्रा के आधार पर सत्यापन के उपरांत ही परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश दिया जावे। परीक्षार्थी की तलाशी में सिर्फ औपचारिकता पूर्ण नहीं की जावे बल्कि गहनता से भौतिक रूप से कपड़ो, जूते, मोज़े आदि की भी तलाशी नहीं दिया जाये।
परीक्षा समाप्ति के निर्धारित समय के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोडऩे की अनुमति दी जाये। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात 30 मिनट पहले और परीक्षा समाप्त होने के नियत समय से पूर्व के 30 मिनट की अवधि में शौचालय, मूत्रालय या अन्य कार्य से परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाये।
परीक्षा केन्द्रों के लिये एडवाइजरी जारी
एडीएम प्रशासन एवं पटवार परीक्षा समन्वयक श्री भवानी सिंह पंवार ने कहा कि परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने से 1 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश अनुमत होगा। परीक्षा केन्द्र के भवन में परीक्षार्थी के प्रवेश से पूर्व पुलिसकर्मी, आंतरिक सतर्कता दल द्वारा उसकी दो स्तरीय तलाशी ली जानी चाहिए, जिससे वह परीक्षा केन्द्र में बैग, पर्स, सेल्यूलर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, किताब, नोट, इलेक्टॉऊनिक या किसी प्रकार का संचार उपकरण अथवा अन्य किसी भी प्रकार की निषिद्ध या आपत्तिजनक सामग्री साथ नहीं ला सके।
परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी अपने साथ ई-प्रवेश पत्रा, स्वयं का फोटोग्राफ एवं मूल फोटोयुक्त पहचान पत्रा (यथा वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इत्यदि में से कोई एक दस्तावेज) लेकर प्रवेश कर सकते हैं।
परीक्षार्थी को उत्तर लिखने के लिये नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पैन परीक्षा केन्द्र, कक्ष में लाने की अनुमति होगी। जहां परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था फर्श पर ही की गई है, वहॉ उत्तर पत्राक की प्रविष्टियां करने या गोलों को गहरे करने की सुविधा के लिये परीक्षार्थी को गत्ता, क्लिप बोर्ड भी लाने की सुविधा दी जावे।
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