
नई दिल्ली। अगर आप अपनी बेटी के लिए कहीं ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और आपको शानदार रिटर्न भी मिले तो कन्या समृद्धि योजना या पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड में निवेश करना सही रहेगा। ये दोनों ही योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जातीं हैं। इनमे आपको टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा। आज हम आपको इन दोनों योजनाओं के बारे में बता रहें ताकि आप जरूरत के हिसाब से सही जगह निवेश कर सकें।

पीपीएफ की खास बातें
इस स्कीम को बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोला जा सकता है। इसके अलावा इसे किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
इसे खोला तो केवल 100 रुपए से जा सकता है, लेकिन फिर बाद में हर साल 500 रुपए एक बार में जमा करना जरूरी है। इस अकाउंट में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं।
यह स्कीम 15 साल के लिए है, जिससे बीच में नहीं निकला जा सकता है। लेकिन इसे 15 साल के बाद 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इसे 15 साल के पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 साल बाद से इस अकाउंट के बदले लोन लिया जा सकता है। अगर कोई चाहे तो इस अकाउंट से 7वें साल से नियमों के तहत पैसा निकाल सकता है।
ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन माह में सरकार करती है। यह ब्याज दरें कम या ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इस अकाउंट पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
इस योजना में निवेश के जरिए 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट का लाभ लिया जा सकता है।
कहां करें निवेश?
दोनों की स्कीम की अपनी खासियत और कमियां हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना सही रहेगा क्योंकि यहां से आपको पीपीएफ की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं।