रैगिंग मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने चार लड़कियों को पांच साल की सजा सुनाई

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भोपाल जिला कोर्ट ने आठ साल पुराने रैगिंग और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में चार लड़कियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने चारों लड़कियों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। 2013 में भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग से तंग आकर अनिता शर्मा नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली थी।

इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसले में निधि, दीप्ती, कीर्ति और देवांशी को जेल भेज दिया। सबूतों की कमी की वजह से कॉलेज के अध्यापक मनीष को बरी कर दिया गया। अनिता शर्मा ने अपने सुसाइड नोट पर इन चारों लड़कियों के नाम लिखे थे।

सरकारी वकील मोहम्मद खालिद कुरैशी ने बताया कि भोपाल में पहली बार रैगिंग के मामले में दोषी पाए जाने पर चार लड़कियों को सजा सुनाई गई है। आरकेडीएफ कॉलेज में बी-फार्मा की पढ़ाई कर रही अनिता शर्मा ने छह अगस्त 2013 की रात को अपने घर में फांसी लगा ली थी। 

अनिता अपने साथ हो रही रैगिंगे से दुखी थी, अनिता ने अपने शिक्षक मनीष को रैगिंग की जानकारी दी थी लेकिन कार्रवाई की जगह उसने छात्रा को चुप रहने की सलाह दी। 

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