
ईडी की हिरासत पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने अपनी अर्जी में मनीष सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी।सीबीआई से जुड़ी जमानत याचिका पर कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा। आज पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया के सचिव ने बयान दिया है कि मनीष सिसोदिया के कहने पर ही मुनाफा बढ़ाया गया और नियमों में बदलाव हुआ। विजय नायर पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था। सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि किसी तरह की नीति बनाना चुनी हुई सरकार का अधिकार है। नीति कई विभागों से गुजरती है। नीति को केंद्र सरकार उप-राज्यपाल ने मंजूरी दी। उप-राज्यपाल की आपत्तियों में 12 फीसदी कमीशन का जिक्र नहीं है। ईडी के हिसाब से नीति दोषपूर्ण है, ऐसे में मनी लांड्रिंग का मामला नहीं बनता है।