
जयपुर। प्रदेश में भी सोमवार से होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और रेस्टोरेंट खुलेंगे। गृह विभाग ने होटल, शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति देने के लिए संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार से होटल, शॉपिंग मॉल्स, क्लब और रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें शर्तों का पालन करना होगा।
होटल, रेस्टोरेंट्स एवं क्लब में दो टेबल सेटिंग के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी
होटल, रेस्टोरेंट्स एवं क्लब शॉपिंग मॉल्स को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट और क्लब में दो टेबल सेटिंग के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी होना जरूरी होगा।
फास्ट फूड इकाइयों जहां, स्टैंडिंग टेबल है, वहां टेबलों के बीच कम 8 फीट की दूरी रखनी होगी। एक टेबल पर दो से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स के लिए शर्तें तय गई हैं, शॉपिंग मॉल में 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल्स पर सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था और अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने देने की शर्त लगाई है।
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बिना मासक पहने मॉलस में नहीं जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 8 जून से मॉल्स, धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी है, राज्य सरकार के पहले जारी गाइडलाइन में होटल, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया था लेकिन अब संशोधित गाइडलाइन जारी करके होटल, शॉपिंग मॉल्स, क्लब और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है।
प्रदेश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार
राजस्थान में शनिवार को 253 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें भरतपुर में 63, जोधपुर में 56, जयपुर में 36, सवाई माधोपुर में 15, पाली में 14, सीकर में 13, चूरू में 10, उदयपुर और करौली में 9-9, सिरोही और नागौर में 4-4, चित्तौडग़ढ, भीलवाड़ा और कोटा में 3-3, दौसा में 2, राजसमंद, झुंझुनू, डूंगरपुर, बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर, धौलपुर, बारां और दूसरे राज्य से आए 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिले। जिसके बाद राज्य में कुल पॉजिटिव की संख्या 10337 पहुंच गई। वहीं, 13 लोगों की मौत भी हो गई। इनमें जयपुर में 4, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, सवाई माधोपुर में 1-1 की मौत हुई। साथ ही राज्य के बाहर से आए 2 लोगों की भी मौत हो गई। जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 231 पहुंच गया।