
पाली। जिला कलक्टर दिनेशचंद जैन ने शनिवार को आवश्यक सेवाओं से जुडे विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक लेकर 21 अप्रेल से लागू किए जा रहे मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर अपनी-अपनी कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए।
जिला कल टर ने कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर जिन श्रेणियों को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है, उन्हें किसी भी सूरत में लॉकडाउन के नियम-कायदों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में आवश्यक सेवाओं से जुडे विभाग उन्हीं इकाइयों को शुरू करने की कार्ययोजना बनाएं, जो सबसे ज्यादा जरूरी हो।
जो भी कार्य प्राथमिकता से किए जाने हैं, उनकी सुविधा ही प्रदान की जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस संबंध में गृह विभाग की ओर से जारी एडवायजरी का अनिवार्य रूप से अवलोकन करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि खनन, औद्योगिक इकाईयों, फल, सजी, दूध, किराणा, कृषि यंत्र, फटिलाईजर, माल वाहक वाहन, गुड्स केरियर, धोबी, पेट्रोल प प, कोल्ड स्ट्रोरेज, डेयरी, कृषि, पशु पालन की सभी गतिविधियां चालू रहेगी।
पाली जिला में लागू किए जा रहे मॉडिफाइड लॉकडाउन
इसके तहत सभी ई-मित्र खुले रहेगें। जिला कलक्टर ने कहा कि जो सामान्य कार्य हैं वे लॉक डाउन खुलने के बाद शुरू हो सकते हैं। आवश्यक प्रवृति के कामों को ही मॉडिफाइड लॉकडाउन में अनुमत किया जायेगा।
नरेगा पर मास्क पहनना अनिवार्य-जिला कलक्टर ने कहा कि एमजी नरेगा के शुरू किए जाने वाले कामों पर भी साबुन, हैण्ड सेनेटाईजर, मास्क, पीने का पानी, छाया की व्यवस्था के साथ सामाजिक दूरी की पालना अनिवार्य रूप से की जायेगी।
इस दौरान समर्थन मूल्य पर मण्डियों में की जाने वाली खरीद के दौरान भी सामाजिक दूरी की पालना भी की जायेगी। जो भी किसान अपनी जिन्स बेचने आयेगें उन्हें फेस मास्क लगाना होगा। अतिरिक्त जिला कले टर वीरेन्द्र सिंह चैधरी ने कहा कि मंडी यार्ड में 30-30 फीट की दूरी पर सामग्री विक्रय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। राजस्व संग्रहण से जुड़े विभागों में सामाजिक दूरी की पालना करवाई जायेगी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल ने कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में पीक थूकने, सामाजिक दूरी की पालना करने तथा बेवजह घरों से निकलने पर पाबन्दी रहेगी। इन नियमों को तोडऩे वालों के खिलाफ शक्ति से निपटा जायेगा। बैठक में जिला परिषद के मु य कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद सहाय नागा, एडीएम सीलिंग राधेश्याम, उपखण्ड अधिकारी रोहिताश्वसिंह तोमर, यूआईटी सचिव देशलदान, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता दिनेश चन्द पुरोहित, डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता घनश्याम चैहान, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रवीणा चारण, रीको एवं उद्योग के महाप्रबंधक, पशु पालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ चक्रधारी गौतम, उप अधीक्षक पुलिस नारायणदान, पीएमओ डॉ. आर.पी अरोड़ा, जिला रसद अधिकारी सुरेशद ा पुरोहित, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल, जिला आबकारी अधिकारी भुपेन्द्रसिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
पाली कलक्टर ने अपनी-अपनी कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए
ये सुविधाएं 3 मई तक बंद रहेंगी-उन्होंने बताया कि सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गोछोडक़र) बंद रहेंगी। यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोडक़र) बंद रहेगी। पलिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। मेडिकल वजहों को छोडक़र बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा। सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स बंद रहेंगे। जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोडक़र सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी। जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोडक़र हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।
ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉ प्ले स, जिम, स्पोर्ट्स कॉ प्ले स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।