जेडीए: 26 स्थानों से सड़क सीमा को करवाया अतिक्रमण मुक्त

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भूखण्डों को अवैध रूप से संयुक्त कर सेटबैक व बायलॉज का गम्भीर

उल्लंघन कर बनाये गये दो व्यावसायिक वृहद अवैध गौदामों को किया सील

निजी खातेदारी करीब 12 बीघा भूमी पर 02 अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए भूखण्डों को अवैध रूप से संयुक्त कर सेटबैक व बायलॉज का गम्भीर उल्लंघन कर बनाये गये दो व्यावसायिक वृहद अवैध गौदामों को सील किया। निजी खातेदारी की करीब 12 बीघा भूमि पर 02 अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण एवं 26 स्थानों से सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में गोपालपुरा बाईपास रोड़ पर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पिल्लर नं.18-19 के सामने पद्मावती कॉलोनी-द्वितीय के भूखण्ड संख्या 17, 18, 23, 24 क्षेत्रफल 1422 वर्ग गज व 19, 20, 21, 22 क्षेत्रफल 2231 वर्ग गज पर चार-चार प्लॉटों को अवैध रूप से मिलाकर कुल 08 प्लॉटों का कुल क्षेत्रफल 3653 वर्ग गज पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति तथा बिना पुर्नगठन करवाये बाउण्ड्रीवाल कर लोहे के एंगल व टीनशेड लगाकर दो बडे़ अवैध व्यावसायिक गौदामों का निर्माण किया गया था।

उक्त अवैध निर्माण को रोकने हेतु प्रारंभिक स्तर पर जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस दिये जाकर अवैध निर्माण रूकवाया गया था। समय-समय पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार-उपकरणों की जप्ती की गयी थी; फिर भी निर्माणकर्ताओं द्वारा मौका पाकर उक्त अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया। आज उक्त अवैध व्यावसायिक गौदामों के प्रवेश द्वारों को जविप्रा की इंजिनियर शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर व तालें, सील-चपड़ी लगवाकर जेडीए एक्ट की धारा 34(क) में उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक गौदामों को सील किया गया।

जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल के नेतृत्व में प्रवर्तन शाखा शहर में नियम विरूद्ध निर्माणों एवं अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रवर्तन शाखा द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए कार्रवाई की जा रही है। जिसमें प्रथम श्रेणी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/निर्माण, द्वितीय श्रेणी में व्यावसायिक कॉप्लेक्सांे में नियम विरूद्ध निर्माण/अतिक्रमण एवं तृतीय श्रेणी में निजी आवासों में नियम विरूद्ध निर्माण/अतिक्रमण सम्मिलित है।