लॉकडाउन में घर बैठे बैठे जेडीए कर रहा घर का सपना साकार

जेडीए, jda
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  • जेडीए की आवास योजनाओं में आवेदन करने के मौका(portal_headline)लॉकडाउन फ्री बैठे बैठे किजिए इस शानदार शहर में अपने घर का सपना साकार,जानिए कैसे

जयपुर
कोरोना के प्रकोप के चलते लॉकडाउन चल रहा  है और हर कोई घर में बंद है.घर पर बैठे बैठे कई रेसिपी का मजा लेने के बाद अब आप फ्री बैठे बैठे राजस्थान की राजधानी यानि पिंक सिटी में घर का सपना साकार कर सकते है। बीते दिनों आशियाने का सपना देख रही जनता के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने दो आवासीय योजनाए लांच की थी।

इन आवासीय योजनाओं के लिए इंटरनेट की मदद से आप ऑनलाइन आवेदन करके अपने घर का सपना साकार कर सकते है। जेडीए जयपुर ने मोहन लाल सुखाडिया एवं प्रियदर्षिनी नगर आवासीय योजना में आवेदन मांगे है। ऑनलाइन आवेदन करके आप आवास योजना की इस लॉटरी में शामिल हो सकेंगे। इस पुरी प्रक्रिया को आप अपने मोबाइल या कम्यूटर की सहायता से आसानी से कर सकते है।

जेडीए जयपुर ने मोहन लाल सुखाडिया एवं प्रियदर्षिनी नगर आवासीय योजना में आवेदन मांगे है।

लॉटरी से तय होगी आपकी किस्मत
जयपुर विकास प्राधिकरण की मोहन लाल सुखाडिया एवं प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना में आवेदन की अंतिम तिथि को 31 मई, 2020 तक बढ़ाई गई है। योजना की लॉटरी 09 जून, 2020 को निकाली जाएगी।जेडीए की मोहन लाल सुखाडिया आवासीय योजना एवं प्रियदर्षिनी नगर योजना में 359 भूखण्ड है।

मोहन लाल सुखाडिया आवासीय योजना की आरक्षित दर 9500 रू.प्रति वर्गमीटर एवं  प्रियदर्षिनी नगर योजना की आरक्षित दर 12500 रू.प्रति वर्गमीटर रखी गई है।

आवेदन करने के लिए जेडीए जयपुर की वेबसाइट पर जाना होगा और अपने मोबाइल नम्बर के द्वारा ओटीपी प्राप्त करके अपने बारे में सिस्टम द्वारा मांगी गई जानकारिया देकर आवेदन करना होगा।

जेडीए की मोहन लाल सुखाडिया एवं प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना में आवेदन की अंतिम तिथि को 31 मई, 2020 तक बढ़ाई

आवेदन शुल्क के अलावा जमा होने वाला पैसा लॉटरी में सफल होने पर भूखंड की कीमत में एडजेस्ट कर दिया जाएगा। वही असफल होने पर आवेदन शुल्क काटकर सारा पैसा वापस आवेदक के खाते में जेडीए लौटा देगा।इस पुरी प्रक्रिया की खास बात यह है कि इसके लिए कही किसी बैंक या दफ्तर के चक्कर नही काटने बस घर बैठे बैठे आवेदन करना है।

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इन्हे अतिरिक्त लाभ मिलेगा
जेडीए की इन दोनों ही आवासीय योजनाओ में केन्द्र सरकार के कर्मचारी एवं राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी के लिए 10 प्रतिषत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिषत, अनुसूचित जाति के लिए 9 प्रतिषत, विकंलांग के लिए 5 प्रतिषत, अधिस्वीकृत पत्रकार के लिए 2 प्रतिषत, भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवारों के लिए 10 प्रतिषत कोटा आरक्षित है।