गहलोत कैबिनेट में फैसला : अब प्रदेश में गरीब सवर्ण वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 5 से लेकर 10 साल की छूट मिलेगी

राजस्थान में अब गरीब सवर्ण वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी और ओबीसी की तर्ज पर ही अधिकतम आयु सीमा में 5 से लेकर 10 साल की छूट मिलेगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से आयु सीमा पार कर रहे रहे गरीब सवर्ण युवाओं को सरकारी नौकरी में आवेदन करने का अवसर मिल सकेगा।

कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की तरह आयु में छूट मिलेगी।

गहलोत कैबिनेट में फैसला : अब प्रदेश में गरीब सवर्ण वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 5 से लेकर 10 साल की छूट मिलेगी

ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी। अब तक ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थीं। मुख्यमंत्री ने बजट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की थी।

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