गृह विभाग की नई गाइडलाइन : अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल 5 घंटे ही खुलेंगी, तीन घंटे का होगा शादी समारोह

राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कफ्र्यू में सख्ती शुरू कर दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करके खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है।

अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल 5 घंटे ही खुलेंगी। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी। 26 से निजी वाहनों में एक जिले से, दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बसें चलेंगी। शादी के लिए केवल एक ही कार्यक्रम होंगे। तीन घंटे का समारोह होगा और उसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी पॉजिटिव मिला तो उस कार्यालय को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा।

निजी वाहनों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल, गैस मिलेगी। दोपहर 12 बजे बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल-पेट्रोल मिलता रहेगा।

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