28 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई
जोधपुर। बॉलीवुड एक्टर सलमान को कोर्ट ने बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में निजी रूप से उपस्थित पेश होने के आदेश दिये हैं। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा सलमान खान को सजा सुनाई जाने के विरुद्ध सलमान की ओर से दायर अपील एवं आम्र्स एक्ट मामले में सलमान खान को बरी किए जाने के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण ने अगली सुनवाई के दौरान सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। इस मामले पर 28 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
कोर्ट ने सुनाई थी 5 साल की सजा-
फिल्म अभिनेता सलमान खान पर आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था जिस पर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने जिला न्यायालय जोधपुर जिला में अपील दायर की थी, इस मामले पर आज डीजे कोर्ट जोधपुर ग्रामीण में सुनवाई होनी थी, वहीं काकानी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी।