
जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहापायलट गुट की अपील प्री-मैच्योर, स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस जारी किए है सचिन पायलट समेत १९ कांग्रेस विधायकों को विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट मंगलवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। सोमवार को कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस दिए हैं, विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया है।
पायलट गुट की याचिका प्री-मैच्योर है, यह खारिज होनी चाहिए। पायलट गुट की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि सरकार गिराना अलग बात है और मुख्यमंत्री बनाना अलग बात है। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भी उन्होंने कहा था कि विधानसभा के बाहर किसी भी गतिविधि को दलबदल विरोधी अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में व्हिप का कोई मतलब नहीं है।
विधायकों को विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट मंगलवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा
स्पीकर को 21 जुलाई तक कार्रवाई ना करने के निर्देश
विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने अपील की थी। मुय सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा स्पीकर सी पी जोशी ने पायलट समेत १९ विधायकों को १४ जुलाई को नोटिस जारी कर पूछा था कि यों ना आपको विधानसभा के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। पिछले हते सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि विधायकों को दिए गए नोटिस पर स्पीकर २१ जुलाई तक कार्रवाई नहीं करें। इस आदेश के बाद विधानसभा स्पीकर ने पायलट गुट के विधायकों को नोटिस का जवाब देने के लिए २१ जुलाई शाम ५.३० बजे तक का वक्त दिया।
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बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र संभव
इसमें गहलोत सरकार विश्वास मत के जरिए बहुमत साबित कर सकती है। हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। शनिवार को गहलोत ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। नियमों के मुताबिक, अगर बहुमत साबित करने में गहलोत सरकार सफल हो जाती है तो फिर विपक्ष ६ महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता।
इन विधायकों को नोटिस दिया गया था
सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पीआर मीणा, सुरेश मोदी, भंवर लाल शर्मा, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावडिय़ा, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह और गजेंद्र शक्तावत।
हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का हंगामा
पायलट खेमे की याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में वकीलों को प्रवेश नहीं दिया गया। इससे नाराज वकीलों ने कोर्ट के बाहर ही हंगामा किया।