पोर्श एक्सीडेंट केस: जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया

पोर्श एक्सीडेंट केस
पोर्श एक्सीडेंट केस

पोर्श एक्सीडेंट केस में पुलिस ने एफआईआर में नए आरोप जोड़े

पुणे। शहर के पोर्श एक्सीडेंट केस में जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को फिर से बुलाया है। पहले नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी गई थी। पुणे पुलिस ने केस को गंभीर बताते हुए जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने आदेश के रिव्यू के लिए पुलिस को जुवेनाइल बोर्ड जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद बुधवार को पुलिस की अर्जी पर बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया। पुलिस ने भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के पिता सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

गत 18 मई की रात एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार इंजीनियर युवक-युवती की मौत हो गई थी। आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे में ही कुछ शर्तो के साथ रिहा कर दिया था।

पब में 90 मिनट में 48 हजार रुपए खर्च किए

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी 18 मई रात करीब 10.40 बजे कोजी पब गया था। यहां उसने 90 मिनट में 48 हजार रुपए का बिल चुकाया। इसके बाद वह रात 12.10 बजे ब्लैक क्लब मैरियट होटल गया था। यहां से निकलने के बाद रात 2 बजे उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था। वह 200 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से कार चला रहा था।

ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज जोड़ा

पुलिस ने आरोपी का ब्लड टेस्ट कराया है। एफआईआर में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज जोड़ा है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं

पुलिस ने बताया कि नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यह जानने के बावजूद उसके पिता ने उसे लग्जरी कार चलाने दे दी। आरोपी के पिता को यह भी पता था कि उसका बेटा शराब पीता है, फिर भी उसे पार्टी में शामिल होने की इजाजत दी।

यह भी पढ़ें:आ गई उड़ने वाली कार