
कहा-जांच एजेंसी सैंपन का दुरूपयोग कर सकती है
राजस्थान में एक साल पहले कांग्रेस सरकार गिराने के षडय़ंत्र के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में लीक हुए ऑडियो टेप से जुड़े प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपी संजय जैन ने वॉयस सैंपल देने से इनकार कर दिया है।
संजय जैन की तरफ से उनके वकील ने कहा कि उनको राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। ऐसे में आशंका है कि जांच एजेंसी संजय जैन के वॉयस सैंपल का दुरूपयोग कर सकती है।
आरोपी संजय जैन के वकील ने यह भी कहा कि यह मामला एसीबी से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रकरण की सुनवाई करने का अधिकार भी एसीबी कोर्ट को ही है। लिहाजा संजय जैन वॉयस सैंपल नहीं दे सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि उनका इनकार ट्रायल के दौरान आरोपी के खिलाफ जा सकता है।
विधायक खरीद फरोख्त की बातचीत के वायरल ऑडियो की आवाज को मिलाने के लिए एसीबी को करीब 21 दिन पहले वॉयस सैम्पल लेने की कोर्ट से मंजूरी मिली थी। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयपुर सैकंड ने गजेंद्र सिंह और संजय जैन की वॉयस सैंपल लेने की एसीबी को अनुमति दी थी। एसीबी ने कोर्ट में पिछले साल ऑडियो की जांच के लिए गजेंद्र सिंह और संजय जैन के वॉयस सैंपल लेने की जरूरत बताई थी।
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