मतदाता सूचियों में पंजीकरण किया जायेगा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा विगत वर्षों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप विशेष योग्यजनों का अभियान चलाया जाकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पंजीकरण किया गया है तथा विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन के समय इन्हें मतदान केन्द्रों पर यथास्थिति सुविधायें भी प्रदान की गई हैं। 

प्रवीण गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में विभाग द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में शतःप्रतिशत पंजीकरण करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस विषय में निःशक्तजन आयोग से 3 लाख 7 हजार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से 4 लाख 86 हजार 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजन का डेटा प्राप्त कर इसकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों के डेटा से मैपिंग करवायी गई है।  

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त डेटा जिलेवार सभी जिला निर्वाचन अधिकारियाें को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवा दिया गया है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि मतदाता सूचियों के आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से मतदाता सूची में यदि पूर्व से पंजीकृत विशेष योग्यजन मतदाताओं का सत्यापन कर मतदाता सूचियों के डाटा को ईआरओ नेट पोर्टल पर आदिनांक किया जाये। जिन विशेष योग्यजनों का पंजीकरण नहीं है उनसे प्ररूप 6 में आवेदन पत्र भरवा कर प्राप्त किया जायें। 

निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों के डेटा से मैपिंग करवायी गई है

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विशेष योग्यजन मतदाताओं को मतदाता सूची में पंजीकरण एवं मतदान के समय मतदान केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एवं अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय कमेटी का भी कोविड़-19 को ध्यान में रखते हुए पुर्नगठन किया गया है। इसी प्रकार जिला स्तरीय कमेटियों का गठन सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर दिया गया है।  

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में एक साथ जिला स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक का आयोेजन दिनांक 14 सितम्बर, 2020 सोमवार को किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बैठक में जिले के कार्यरत समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित करने हेतु निर्देश दिये हैं। निःशक्त जन आयोग की सूचना के अनुसार राज्य में इस प्रकार की 130 संस्थायें हैं।

इन संस्थाओं से बैठक में विचार विमर्श कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सुविधाओं की जानकारी दी जायेगी तथा इन सुविधाओं को अधिक उपुयक्त बनाने हेतु इनसे सुझाव भी आमंत्रित किये जायेंगे। जिला स्तरीय बैठकों के बाद राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन भी इसी माह किया जायेगा।  श्री प्रवीण गुप्ता ने यह बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना एवं संशोधित अधिसूचना 19 नवम्बर, 2019 के द्वारा मतदाता सूची में पंजीकृत विशेष योग्यजनों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान की है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निःशक्तजन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है तथा सभी जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारी को जिला समन्वयक नियुक्त के आदेश जारी किए गए हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से समन्वय कर कार्यवाही करेंगे।