झुंझुनू में पंचायती राज चुनाव को लेकर 144 की धारा लागू

झुंझुनू
जिला मजिस्ट्रेट रवि जैन ने एक आदेश जारी कर पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा आगामी 3 फरवरी 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी। जैन ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आलोच्य अवधि के दौरान जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तनाव करने वाली एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाली आपतिजनक भाषा का प्रयोग अपने भाषणों एवं नारेबाजी में नहीं करेगा, और कोई भी व्यक्ति आपतिजनक सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशण भी नहीं कराएगा और ना ही किसी प्रकार से लोक शांति को भंग करने का प्रयास करेगा। इस दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले पम्पलेट्स, पोस्टर व चुनाव सामग्री ना तो छपवाएगा, ना ही प्रेस वाले छापेंगे और ना ही उनका वितरण करेंगे। यह पाबंदी आपतिजनक ऑडियों विडियो केसेट्स सीडी या अन्य किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार करने वाले साधनों पर भी लागू होगी। जिले में इस दौरान अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं धातक रसायनिक लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चलेगा और ना ही इसका उपयोग करेगा। यह प्रतिबंध अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा अनुमत सामान का क्रय-विक्रय करने पर लागु नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने पंचायत चुनाव के दौरान समस्त सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आग्यानस्त्र जैसे रिवॉलवर, पिस्टल, राईफल, बंदूक, बीएल गन, एमएल गन, चमंचा एवं धारधार हथियार जैसे गंड़ासी, गंड़ासा, फर्सा तलवार, भाला कृपाल, चाकू बरछी, गुप्ती छूरी संगीन पंजा और समस्त प्रकार के मोटे व धातक हथियार जैसे लाठी आदि को किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रखने और उनके प्रदर्शन करने तथा एक जगह से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने पर भी पाबंदी लगाई है। यह प्रतिबंध जिले में बाहर से यहां आने वाले व्यक्तियों पर भी लागु होगा। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, सैनिक अद्र्धसैनिक बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सीवीईल डिफेन्स, हॉमगार्ड तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबंधों से मुक्त रखे गए व्यक्तियों एवं राज्य तथा केन्द्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों जिन्हें लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया है, उन पर लागु नहीं होगा।

इन पर भी रहेगा प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट रवि जैन ने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति पेट्रॉल पंप, अस्पताल, गैस गौदाम, आतिशबाजी की दुकानों के आस-पास, विस्फोटक मैग्जीन और पटाखों आदि का प्रयोग भीड़ वाले स्थानों पर नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदीरा का सेवन करना और किसी व्यक्ति को सेवन करवाना भी कानून अपराध माना जाएगा, और सूखा दिवस पर मदीरा सेवन करना भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव के दौरान संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के कोई भी लाउड़ स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा और रात्रि 10 बजे से प्रात : 6 बजे के बीच किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंचायत चुनाव के दौरान सार्वजनिक या निजि भवनों पर कट आउट, पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स, नारा लेखन या अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री भी विधिवित अनुमति के बिना नहीं लगाएगा। चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति तीन से अधिक वाहनों का काफिला नहीं रखेगा, और कोई भी व्यक्ति संस्था व संगठन और राजनैनिक दल संंबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना ना तो जुलुस और ना ही रैली तथा धरने एवं आमसभा व सम्मेलन आदि का आयोजन करेगा।