
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं।
जयपुर। सचिन पायलट के विरोधी खेमे के 19 विधायकों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पीकर की नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है। यानी फिलहाल स्पीकर, पायलट सहित बागी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बता दें कि इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान विधानसभा स्पीकर को झटका, हाईकोर्ट सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल नोटिस पर कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट आगे की सुनवाई जारी रखेगा और कोर्ट आगे की सुनवाई के लिए पहले कानून के सवाल को तय करेगा। बता दें कि पायलट खेमे की ओर से शुक्रवार को कोर्ट में मामले में केंद्र को भी पक्ष बनाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले केंद्र का पक्ष भी सुनेगा।
स्पीकर, पायलट सहित बागी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं
लेकिन स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे । उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि स्पीकर के पास नोटिस जारी करने का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि कार्रवाई करने तक कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इसपर सुनवाई हुई थी और मामले को अगली सुनवाई के लिए सोमवार तक टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला उसके अधीन रहेगा।