सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखने के निर्देश

Supreme Court gives instructions
Supreme Court gives instructions

निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुए विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से शांति और सद्भाव कायम सुनिश्चित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह के उत्पात और हिंसा के खिलाफ है।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विवाद से उत्पन्न तनाव को जल्द सुलझाया जाए और इलाके में सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जाए। संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि सर्वे रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाए और इसे सील बंद लिफाफे में रखा जाए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह भी अवसर दिया कि वह निचली अदालत के आदेश को उच्च अदालत में चुनौती दे सकते हैं।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने शांति बनाए रखने के प्रति अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह शांति बनाए रखे और मस्जिद कमेटी को भी उच्च न्यायालय में जाने का मौका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी स्वतंत्रता है।

अगर वह तीन दिन के भीतर याचिका दायर करते हैं, तो मामला उच्च न्यायालय में लिस्टेड किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश नहीं आता, तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया को रोक दिया जाए।