पेेटीएम के आईपीओ को रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अब 13 सितंबर को सुनवाई करेगा

पेटीएम के आईपीओ को रोकने की मांग पर सोमवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने सुनवाई की। स्थानीय कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह तीन हफ्ते में आईपीओ से संबंधित मामले की जांच पूरी करे। कोर्ट इस मामले में अब 13 सितंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल इस आईपीओ को इसके एक पूर्व डायरेक्टर ने रोकने की मांग की है।

डायरेक्टर का आरोप है कि उन्होंने 20 साल पहले इस कंपनी में 27,500 डॉलर का निवेश किया था, पर उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया गया। 71 वर्षीय अशोक कुमार सक्सेना का कहना है कि वे कंपनी के को-फाउंडर यानी सह संस्थापक हैं। उन्होंने 20 साल पहले 27,500 डॉलर का निवेश किया था। आज की तारीख में इसकी रुपए में कीमत 20.35 लाख रुपए है।

पेटीएम और सक्सेना का यह मामला जुलाई में दिल्ली कोर्ट में पहुंच गया था। सक्सेना ने कोर्ट से अपील की थी कि दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिया जाए। इस मामले की सुनवाई आज हुई।

पेटीएम ने दिल्ली पुलिस को दिए जवाब में कहा कि सक्सेना उसे परेशान कर रहे हैं। दिल्ली जिला कोर्ट के जज ने पुलिस को निर्देश दिया कि जितना जल्दी हो सके, वह जांच पूरी करे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनिमेश कुमार ने यह आदेश दिया है। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में रिपोर्ट दी थी, पर अभी भी जांच पूरी नहीं हुई थी।

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